
आदेश के तहत वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वनोपज (एमएफपी) / गैर काष्ठ वनोत्पादों((एनटीएफपी) के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण तथा बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती और उनकी कटाई तथा प्रसंस्करण , पैकेजिंग, बिक्री और विपणन जैसी कुछ गतिविधियों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
छूट की यह व्यवस्था गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फ़ाइनेंस कंपनियाँ भी शामिल हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है पर भी लागू होगी। रिण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियों को भी यह लाभ दिया गया है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली पारेषण लाइनों को बिछाने / निर्माण और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाने के साथ-साथ संबंधित गतिविधियों को भी छूट में शामिल किया गया है।
Author Profile
Latest entries
आप की ख़बर2021.01.01ग्रीन गैंग /पर्यावरण सेना द्वारा आयोजित नव वर्ष वृक्षारोपण अभियान
विज्ञान-तकनीकी2021.01.01Ministry of Defence has signed a contract with BEL for frontline warships of Indian Navy
आप की ख़बर2021.01.01Remission of Duties and Taxes on Exported Products Scheme gets implemented
फिट इण्डिया2021.01.01भारत ने सहजन पाउडर का निर्यात शुरू किया